जब्त की गई 61 किलोग्राम प्लास्टिक
वसूला गया 1 लाख 45 रुपए का जुर्माना
मुंबई. मुंबई मनपा ने अपने अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक विरोधी अभियान तेज कर दिया है. इसके तहत सोमवार (20 जनवरी, 2025) को एक ही दिन में 1,145 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. इस दौरान 29 मामलों में कुल 61.5 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया. इतना ही नहीं कुल 1 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है.
मनपा आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के नेतृत्व में बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में प्लास्टिक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत उपायुक्त (विशेष) चंदा जाधव के निर्देश पर टीमों का गठन करके प्रतिबंधित प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
भविष्य में तेज होगा अभियान
उपायुक्त (विशेष) चंदा जाधव ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका के दुकान एवं प्रतिष्ठान, लाइसेंसिंग और बाजार लेखा विभाग की टीमों ने पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में प्लास्टिक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच 5,783 प्रतिष्ठानों का दौरा किया गया. कुल 118 मामलों में 167 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया है. कुल 6 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है. इस प्रकार, सोमवार को एक ही दिन में 1,145 प्रतिष्ठानों का दौरा किया गया.
ये दिए निर्देश
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल (उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) अधिसूचना, 2018 प्रकाशित की है. इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है. यह अधिसूचना और संशोधन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. (https://www.mpcb.gov.in/waste-management/plastic-waste). इस अधिसूचना के अनुसार, एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, उपयोग, परिवहन, वितरण, थोक और खुदरा बिक्री तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक अधिसूचना 2021 प्रकाशित की है. महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 और केंद्र सरकार की एकल उपयोग प्लास्टिक अधिसूचना 2021 विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मुंबईवासियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग (निर्माण, प्रयोग, बिक्री, परिवहन, संभाल, भंडारण) नहीं करना चाहिए. मनपा प्रशासन की ओर से डिप्टी कमिश्नर (विशेष) श्रीमती चंदा जाधव ने सभी से कानून का पालन कर सहयोग करने की अपील की है.

