नैनीताल, 19 दिसंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आईएएस बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टैक्सी मैक्सी महासंघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने छह विभागों का कार्यभार दिया है जिसकी वजह से कार्य समय पर नही हो पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें दो विभाग खनन के और तीन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिनमें उन्हें ट्रांसपोर्ट सेकेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और चेयरमैन एसटीए तथा रोडवेज डिपार्टमेंट का वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि नियमावली यह कहती है कि एसटीए का चेयरमैन वह व्यक्ति होगा जिसका उसमें उसका कोई हित न हो। इसलिए उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उनके कार्य समय पर हो सके।
हाईकाेर्ट : आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में सरकार से जवाब-तलब
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