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अलग-अलग हो शाकाहारी-मांसाहारी भोजन प्रसंस्करण और पकाने की प्रक्रिया!

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खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य व्यापारियों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई
मुंबई : खाद्य सुरक्षा, खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त राजेश नार्वेकर ने शुक्रवार को कहा कि सभी खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत, खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के निर्देशों के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी, प्रसंस्करण, खाना पकाने को अलग किया जाना चाहिए. शाकाहारी भोजन को प्रसंस्करण और भंडारण चरण में मांसाहारी भोजन से स्पष्ट रूप से अलग करने का निर्देश दिया गया है. इन खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले खाद्य व्यवसायी लाइसेंस रद्द करने, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई के अधीन होंगे.
आयुक्त ने कहा कि एफडीए ने पिछले वर्ष राज्य में 30,000 खाद्य पेशेवरों को खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षित किया है और इस वर्ष एक लाख खाद्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना है. क्योंकि खाद्य सुरक्षा न सिर्फ एक कानूनी मुद्दा है, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी भी है. उन्होंने सूचित किया है कि नियमों का पालन करते हुए गलती करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल नोटिस, कार्रवाई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान
आयुक्त नार्वेकर ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ. एस. एस. ए. आई.) द्वारा संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य भर में विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं.
एफडीए की बढ़ेगी कार्यक्षमता
आयुक्त ने कहा कि 7 जून, 2025 को खाद्य और औषधि प्रशासन में कुल 189 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के शामिल होने के साथ, खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की संख्या में वृद्धि निश्चित है. राज्य भर के होटलों, रेस्तरां और भोजनालयों में नियमित जांच की जा रही है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ऐप पर शिकायत की सुविधा
आयुक्त नार्वेकर ने यह कहा कि नागरिक हेल्प लाइन या ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा अधिक जानकारी या मार्गदर्शन के लिए अपने निकटतम एफडीए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसी तरह से https://fda.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर सूचना दे सकते हैं.

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