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ड्रग्स तस्करों पर चला कानून का डंडा : दो आरोपियों को 15 साल की सजा, 1.50 लाख रुपए जुर्माना

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मुंबई. ड्रग्स तस्करों की कमर तोड़ने में जुटी मुंबई पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी. वर्ष 2022 में मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल (एएनसी)- कांदिवली यूनिट की कार्रवाई में पकड़े गए मादक पदार्थों के दो तस्करों को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
23 जनवरी 2022 को गश्त पर निकली एएनसी- कांदिवली यूनिट की टीम घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड स्थित बस स्टॉप के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ी होंडा एकॉर्ड कार क्रमांक एम एच 02 ए वी 4878 की जांच की. कार की तलाशी में 115 किलो गांजा बरामद हुआ था. एएनसी टीम ने कार में सवार पवई निवासी इस्माइल सलीम शेख और मुंब्रा निवासी इमरान अबरार हुसैन अंसारी को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों के पास से जप्त किए गए प्रतिबंधित मादक पदार्थ की कीमत 28 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई थी. आरोपियों के खिलाफ ए की बांद्रा यूनिट ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू की. इमरान और इस्माइल की निशानदेही पर पुलिस ने अल्ताफ मुल्का शेख एवं चक्रपाणि भल्लू गौडा को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया.
मंगलवार को मिली खुशखबरी
मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पी.एन. देशमुख के मार्गदर्शन में एपीआई संजय खंडागले और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की थी. इसका सुखद फल खंडागले और उनकी टीम को मंगलवार को मिला. लगभग 4 वर्षों तक चली सुनवाई के उपरांत विशेष सत्र न्यायालय ने मंगलवार (11 नवंबर) को आरोपी इस्माइल और इमरान को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. ड्रग्स तस्करी मामले में इस्माइल और इमरान को मिली सजा से जहां मादक पदार्थों की तस्करी और विक्री में लगे लोगों को सख्त संदेश मिलेगा वहीं पुलिस के हौसले बुलंद हुए हैं.

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