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POSH कानून को मिलेगी नई ताकत : महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल के लिए सरकार प्रतिबद्ध

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महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दोनों विभागों को समन्वय से काम करने के दिए निर्देश
मुंबई. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने POSH कानून के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मंत्रालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग और श्रम विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए.
निजी संस्थानों में लागू होगी सख्ती
मंत्री तटकरे ने बताया कि कुछ निजी प्रतिष्ठानों में POSH कानून का ठीक से पालन नहीं हो रहा. इसे दूर करने के लिए सभी संबंधित विभागों — श्रम, उद्योग, शालेय एवं उच्च तकनीकी शिक्षा — को मिलाकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
ICC गठन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार
बैठक में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के गठन, पुनर्गठन, ऑडिट प्रक्रिया में POSH अनुपालन को शामिल करने तथा निजी संस्थाओं के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में ICC गठन की अनिवार्य शर्त जोड़ने पर चर्चा हुई. दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में ICC गठन अनिवार्य है और अधिकारी स्वयं जाकर इसकी जांच करेंगे.

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