मुंबई. महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल, भोजनालय एवं अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकते हैं. लेकिन शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, देशी बार आदि को यह छूट नहीं मिलेगी. राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने ऐसा सरकारी आदेश जारी किया है.
महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों और प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. तदनुसार, शराब बेचने और आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों पर समय प्रतिबंध बनाए रखते हुए अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के लिए खुले रहने की अनुमति दी गई है. यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा उत्पन्न अनावश्यक बाधा को दूर करेगा. 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और शराब की दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय किया गया था. 31 जनवरी 2020 की एक संशोधित अधिसूचना में सिनेमाघरों और सिनेमाघरों को इससे बाहर रखा गया है. लेकिन शराब की बिक्री से निपटने वाले प्रतिष्ठानों पर समय प्रतिबंध लागू हैं. इसलिए इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला नहीं रखा जा सकता है. 24 घंटे व्यापार की छूट वाले अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) के अनुसार, शराब की दुकानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए हर सप्ताह लगातार 24 घंटे साप्ताहिक छुट्टी देना अनिवार्य है. इससे रेस्तरां, दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए व्यापार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार को शिकायतें मिली थीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने गैर-मादक पेय पदार्थों की दुकानों के 24 घंटे के संचालन में बाधा उत्पन्न की थी. जन-प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर संबोधित किया. इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
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