लाइसेंस तुरंत निलंबित
मुंबई: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (Food and Drug Administration – FDA) ने राज्यव्यापी ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत छत्रपति संभाजीनगर में बड़ी कार्रवाई की है। एमआईडीसी चिकलठाणा (Chikalthana) स्थित मेसर्स अमोल दूध डेयरी (M/s. Amol Doodh Dairy) पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी दुग्ध उत्पाद और अखाद्य तेल जब्त किया गया है। डेयरी मालिक दामोदर केदार (Damodar Kedar) द्वारा संचालित इस यूनिट में नॉन-फूड ग्रेड (Non-Food Grade) ड्रमों में रखे रिफाइंड सोयाबीन तेल का इस्तेमाल करके नकली (Analogue) पनीर और देसी घी तैयार किया जा रहा था। एफडीए की टीम ने मौके से कुल ₹3,12,880/- (तीन लाख बारह हजार आठ सौ अस्सी रुपये) कीमत का सामान जब्त कर डेयरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
अमोल दूध डेयरी से जब्त सामान का आधिकारिक ब्योरा
कार्रवाई के दौरान एफडीए अधिकारियों ने पाया कि डेयरी में अस्वच्छ परिस्थितियों में रिफाइंड सोयाबीन तेल रखा गया था। जांच टीम ने निम्नलिखित भंडार जब्त किया:
खुला घी (Ghee): 229 किलो (कीमत ₹1,67,440/-)
क्रीम / मलाई (Cream): 199 किलो (कीमत ₹55,720/-)
पनीर (Paneer): 174 किलो (कीमत ₹45,240/-)
रिफाइंड सोयाबीन तेल (Refined Soybean Oil): 278 किलो (कीमत ₹44,480/-)
कुल जब्ती: 880 किलो सामग्री (कुल कीमत ₹3,12,880/-)
लक्ष्मी दूध डेयरी के 3 आउटलेट्स पर भी गाज
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अमोल दूध डेयरी से शहर की लक्ष्मी दूध डेयरी (Laxmi Doodh Dairy) के तीन रिटेल बिक्री केंद्रों पर पनीर और घी की आपूर्ति की जा रही थी। एफडीए की टीम ने तुरंत निम्नलिखित स्थानों पर भी छापेमारी की:
टी.वी. सेंटर (T.V. Center) परिसर
कामगार चौक (Kamgar Chowk) परिसर
श्रीराम चौक, दरगाह रोड (Shriram Chowk, Darga Road) परिसर
इन तीनों केंद्रों से 41 किलो गाय का घी (कीमत ₹29,300/-) जब्त कर सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। इस प्रकार संभाजीनगर में कुल ₹3,42,180/- की जब्ती हुई है।
पूरे महाराष्ट्र में एफडीए की धड़क कार्रवाई
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) के मार्गदर्शन में 30 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 के बीच पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया गया:
प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला: 19 मामलों में एफआईआर (FIR) दर्ज कर 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ₹1.63 करोड़ से अधिक का माल जब्त किया गया।
अन्य खाद्य सामग्री: राज्यभर में ₹26.01 लाख कीमत की 13,591 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई।
होटल व रेस्टोरेंट: 98 प्रतिष्ठानों की जांच कर 57 को सुधार नोटिस दी गई, जबकि गंभीर लापरवाही बरतने वाले 14 होटलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
अन्य प्रमुख निलंबन: मुंबई की तेवारी ब्रदर्स मिठाईवाला (M/s. Tewari Brothers Mithaiwala), नागपुर का न्यू शर्मा रेस्टोरेंट (New Sharma Restaurant – लड्डू के बर्तन के पास जिंदा छिपकली मिलने पर) तथा नवी मुंबई, पुणे व सांगली के कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
प्रशासन का कड़ा संदेश
”महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों को शुद्ध भोजन मिलना उनका अधिकार है।”
— तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe), आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य
शिकायत दर्ज कराने हेतु सुविधा:
खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका होने पर नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800222365 पर या एफडीए के शिकायत पोर्टल https://complaints.mahafda.in पर जानकारी दे सकते हैं।

