मुंबई. शहरी विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्यक एवं औकाफ राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुंबई में स्कूलों की ऊंची इमारतों, होटलों और भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों के लिए अग्नि सुरक्षा (फायर सिक्योरिटी) का प्रबंध अनिवार्य किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि कुर्ला पश्चिम स्थित ‘रंगून जायका’ होटल में लगी आग के मद्देनजर, मुंबई महानगर की स्कूली इमारतों सहित सभी प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट किया जाएगा और अग्नि से सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए जाएंगे.
कुर्ला विधान सभा क्षेत्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक मंगेश कुडालकर द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाए गए मुद्दे पर मंत्री मिसाल ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि कुर्ला- पश्चिम के लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) रोड स्थित ‘रंगून जायका’ होटल में आग होटल की खराब विद्युत प्रणाली के कारण लगी थी. इस होटल के पास कोई स्वास्थ्य परमिट, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र या व्यापार लाइसेंस नहीं था. इसलिए, मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया है.
मनपा ने बनाया’अग्नि सुरक्षा अनुपालन प्रकोष्ठ’
मंत्री मिसाल ने कहा कि अनधिकृत भोजनालयों पर नियंत्रण के लिए मनपा ने प्रत्येक विभाग में एक ‘अग्नि सुरक्षा अनुपालन प्रकोष्ठ’ स्थापित किया है और इसी प्रकोष्ठ के माध्यम से भोजनालयों का निरीक्षण किया जाता है. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना प्रतिष्ठानों के ईंधन भंडार को जब्त करने और ईंधन आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की जाती है. इस चर्चा में बीजेपी विधायक योगेश सागर ने भी भाग लिया.