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‘विमल’ विज्ञापन मामला : शाहरुख और अजय देवगन को झटका

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दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
मुंबई हाईकोर्ट जाने का निर्देश

मुंबई. विमल पान मसाला मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अजय देवगण (Ajay Devgn) समेत विज्ञापन से जुड़े कलाकारों और कंपनी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Maharashtra Food and Drug Administration-FDA) की कार्रवाई के खिलाफ दायर कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर सुनवाई का अधिकार उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता और कंपनी को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) का रुख करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब पूरे मामले की अगली लड़ाई मुंबई हाईकोर्ट में होने की संभावना है।
विमल इलायची के विज्ञापन पर एफडीए को आपत्ति
महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची (Vimal Elaichi) के विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। एफडीए का आरोप है कि यह विज्ञापन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित विमल पान मसाला (Vimal Pan Masala) की अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रांडिंग करता है। इसी आधार पर एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगण समेत विज्ञापन में शामिल तीनों कलाकारों को दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। इन दस्तावेजों के जरिए यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि विमल इलायची प्रतिबंधित पान मसाला उत्पाद से अलग है।
विज्ञापन अभियान रोकने का निर्देश
एफडीए ने कंपनी और संबंधित पक्षों को विज्ञापन अभियान रोकने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से इससे जुड़ी सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कंपनी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
कंपनी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि 11 अगस्त 2026 को एफडीए ने सीधे कलाकारों को नोटिस भेजा, जबकि कंपनी को न तो पूर्व सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला। कंपनी ने दावा किया कि इस कार्रवाई से उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि विमल पान मसाला का महाराष्ट्र में वर्ष 2001 से उत्पादन या बिक्री नहीं हो रही है। साथ ही कंपनी ने तर्क दिया कि तंबाकूयुक्त पान मसाले पर वर्ष 2013 से देशभर में प्रतिबंध है। इसलिए विमल इलायची के विज्ञापन को प्रतिबंधित पान मसाले का विज्ञापन बताना निराधार है।
अब मुंबई हाईकोर्ट पर नजर
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले की दिशा मुंबई की ओर मुड़ गई है। अब एफडीए की कार्रवाई, विमल इलायची के विज्ञापन और उसमें शामिल बॉलीवुड कलाकारों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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