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एमपीएससी प्रश्नपत्रिका लीक मामले में चार और गिरफ्तार

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दो अभ्यर्थी और दो बिचौलिये पकड़े गए, अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार
मुंबई. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission – MPSC) की औषध निरीक्षक, गट-ब परीक्षा के प्रश्नसंच लीक मामले में विशेष जांच दल ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो अभ्यर्थी और दो बिचौलिये शामिल हैं. इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है.
सांगली और बुलढाणा से अभ्यर्थी गिरफ्तार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की ओर से अन्न व औषध प्रशासन में औषध निरीक्षक के 154 पदों के लिए 22 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के छह केंद्रों पर छंटनी परीक्षा आयोजित की गई थी. जांच में परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता भंग कर आर्थिक लाभ के लिए प्रश्नसंच की अनधिकृत तरीके से लेन-देन किए जाने की जानकारी सामने आई. विशेष जांच दल ने गैरकानूनी तरीके से प्रश्नसंच प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साजिद संदे (Sajid Sande) को सांगली (Sangli) और विजय किंगर (Vijay Kingar) को बुलढाणा (Buldhana) से गिरफ्तार किया. दोनों पर गैरकानूनी तरीके से प्रश्नसंच हासिल करने का आरोप है.
नवी मुंबई से दो बिचौलिये गिरफ्तार
प्रश्नपत्रिका उपलब्ध कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के आरोप में संदिप खलाटे (Sandip Khalate) और भैरवनाथ कदम (Bhairavnath Kadam) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) से गिरफ्तार किया गया. दोनों को 24 सितंबर 2026 को विशेष जांच दल ने पकड़ा. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.
पहले सात आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इससे पहले जांच दल ने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) के गोपनीय कक्ष से विशेषज्ञों द्वारा चयनित प्रश्नसंच की प्रतियां तैयार कर उन्हें आर्थिक लाभ के लिए बाहर निकालने के मामले में अवर सचिव अभिजीत लेंडवे (Abhijit Lendwe), सहायक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते (Vishweshwar Nakate), सहायक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे (Gopal Marathe), कौटिल्य अकादमी (Kautilya Academy) के संचालक प्रविण पाटील (Pravin Patil), मध्यस्थ अमृत पाटील (Amrut Patil), लोकेश उर्फ गौरव पाटील (Lokesh alias Gaurav Patil) और अभ्यर्थी ऋतुजा पाटील (Rutuja Patil) को गिरफ्तार किया था.
कफ परेड थाने में मामला दर्ज
इस मामले में कफ परेड पुलिस थाना (Cuffe Parade Police Station) में 25 अगस्त 2026 को मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्ग प्रतिबंध अधिनियम, 2024 (Maharashtra Competitive Examination Unfair Means Prevention Act, 2024) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

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