मुंबई: मुंबई पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खार के सरगना इजराइल इस्माइल खान (Izrail Ismail Khan) और उसके गिरोह पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act) यानी मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने गिरोह के साथ मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में हथियारों के दम पर दहशत फैलाकर लूट, रंगदारी (हफ्ता वसूली), हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगठित अपराधों को अंजाम देता था। इसी आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए उसके खिलाफ मकोका (MCOCA) की धाराएं लागू की गई हैं।
कार्यालय में घुसकर लूट का आरोप
साकीनाका पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता जावेद पटेल (Javed Patel) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इजराइल इस्माइल खान और उसके साथियों ने उनके कार्यालय में घुसकर उनके तथा उनके सहयोगी झाकीर शेख (Zakir Shaikh) के साथ मारपीट की। आरोपियों ने चाकू की नोक पर ड्रॉअर में रखे 45 हजार रुपये लूट लिए और फोन-पे ऐप के जरिए 75 हजार रुपये जबरन अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। आरोप है कि शिकायतकर्ता की मदद के लिए पहुंचे लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में साकीनाका पुलिस ने अपराध क्रमांक 668/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
तकनीकी जांच के बाद बेंगलुरु से दबोचा गया आरोपी
मामला दर्ज होने के बाद साकीनाका पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी के बेंगलुरु (कर्नाटक) में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर मुंबई लाया। पुलिस इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।
मुंबई में फैला रखा था दहशत का नेटवर्क
पुलिस के अनुसार इजराइल इस्माइल खान अपनी संगठित आपराधिक टोली का संचालन करता था। गिरोह के सदस्य साकीनाका और आसपास के क्षेत्रों के अलावा मुंबई में हथियारों के बल पर दहशत फैलाकर लूट, खंडणी वसूली, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरी चोरी और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देते थे। अपराध करने के बाद आरोपी और उसके साथी अक्सर दूसरे राज्यों में फरार हो जाते थे।
18 गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है आरोपी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 30 वर्षीय इजराइल इस्माइल खान के खिलाफ साकीनाका, घाटकोपर और एमआरए मार्ग पुलिस थानों में वर्ष 2013 से 2026 के बीच कुल 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, खंडणी, जबरी चोरी, मारपीट, सरकारी कर्मचारी पर हमला, महिलाओं से जुड़े अपराध तथा शस्त्रों के इस्तेमाल से जुड़े मामले शामिल हैं।
पहले भी हुई थी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2013 और 2016 में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2017 में उसके खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि प्रतिबंध अधिनियम (MPDA) के तहत एक वर्ष के लिए स्थानबद्ध किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2024 में साकीनाका पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत उसे एक वर्ष के लिए तड़ीपार भी किया था। इसके बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं।
मकोका (MCOCA) के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार संगठित अपराध कर अपने गिरोह का वर्चस्व बनाए हुए था। उसके आपराधिक इतिहास और गिरोह की गतिविधियों को देखते हुए अपराध क्रमांक 668/26 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act) यानी मकोका (MCOCA) की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) जोड़ी गई हैं। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती (Deven Bharti), पुलिस सह आयुक्त डॉ. मनोजकुमार शर्मा (Dr. Manojkumar Sharma), अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अभिनव देशमुख (Dr. Abhinav Deshmukh), पुलिस उपायुक्त दत्ता नलावडे (Datta Nalawade) के मार्गदर्शन तथा सहायक पुलिस आयुक्त दादासाहेब घुटके (Dadasaheb Ghutke) की निगरानी में की गई। कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश मांदळे (Avinash Mandale), पुलिस निरीक्षक नितीन पाटील (Nitin Patil), सहायक पुलिस निरीक्षक किशोर मेढे (Kishor Medhe), सहायक पुलिस निरीक्षक नेत्रा मुळे (Netra Mule), पुलिस उपनिरीक्षक खलील शेख (Khalil Shaikh), पुलिस हवलदार अर्चना रेडेकर (Archana Redekar), पुलिस शिपाई अरुण बोडके (Arun Bodke) और बालाजी भुरे (Balaji Bhure) सहित साकीनाका पुलिस की टीम ने अंजाम दिया।
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