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Home»Crime»बार-बार ड्रग्स तस्करी : PIT-NDPS के तहत नाजीया उर्फ शोभा मंडल भेजी गई नाशिक जेल
Crime

बार-बार ड्रग्स तस्करी : PIT-NDPS के तहत नाजीया उर्फ शोभा मंडल भेजी गई नाशिक जेल

Team Tah ki BaatBy Team Tah ki BaatMay 29, 2026No Comments3 Mins Read
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मुंबई: बृहन्मुंबई में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थ विरोधी कक्ष (एनसीबी सेल) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी में बार-बार शामिल पाई गई महिला आरोपी नाजीया रबीउल इस्लाम उर्फ शोभा मंडल (33) को PIT-NDPS अधिनियम, 1988 के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध (डिटेन) कर नाशिक रोड केंद्रीय कारागार भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत कई मामले दर्ज हैं और वह जमानत पर छूटने के बाद फिर से मादक पदार्थों के कारोबार में सक्रिय हो जाती थी।
चार एनडीपीएस मामलों में आरोपी रही महिला
अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष के बांद्रा यूनिट द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 97/2025 के तहत जांच के दौरान यह सामने आया कि नाजीया रबीउल इस्लाम उर्फ शोभा मंडल के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कुल चार मामले दर्ज हैं। इनमें बांद्रा और कांदिवली यूनिट के साथ-साथ डी.बी. मार्ग पुलिस थाने में भी ड्रग्स तस्करी से जुड़े अपराध शामिल हैं। संबंधित मामलों में न्यायालय में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।
जमानत पर छूटने के बाद फिर शुरू कर देती थी अवैध कारोबार
पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी महिला जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में सक्रिय हो जाती थी। उसकी गतिविधियों को देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से अंमली औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (PIT-NDPS Act) के तहत कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया।
गृह विभाग की मंजूरी के बाद हुई निरुद्ध कार्रवाई
अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, बांद्रा यूनिट ने महाराष्ट्र शासन के गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं निरुद्ध प्राधिकारी के समक्ष आरोपी को निरुद्ध करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने इसे मंजूरी प्रदान की। इसके बाद 28 मई 2026 को आरोपी महिला को हिरासत में लेकर निरुद्ध आदेश की तामील की गई और एक वर्ष की अवधि के लिए नाशिक रोड केंद्रीय कारागार, नाशिक में दाखिल कराया गया।
वर्ष 2026 की नौवीं निरुद्ध कार्रवाई
अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष के अनुसार वर्ष 2026 में PIT-NDPS अधिनियम के तहत यह नौवीं निरुद्ध कार्रवाई है। इस वर्ष अब तक जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध करने वाले आठ अन्य आरोपियों को भी इसी कानून के तहत निरुद्ध किया जा चुका है। मुंबई पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मिली सफलता
यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह पुलिस आयुक्त (अपराध) अनिल कुंभारे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कृष्णकांत उपाध्याय के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का नेतृत्व अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष के पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले और सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर हिरडेकर ने किया। बांद्रा यूनिट के प्रभारी पुलिस निरीक्षक विशाल चंदनशिवे सहित पुलिस निरीक्षक विजय गोळे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुवर्णा अडसूळे, पुलिस निरीक्षक सरिता गावडे, सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटील, उपनिरीक्षक संदीप शिंदे तथा सतीश निंबाळकर ने इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

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