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Home»Crime»बीयर लाने से इनकार पर किया था मर्डर : मेघवाड़ी बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद
Crime

बीयर लाने से इनकार पर किया था मर्डर : मेघवाड़ी बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

Team Tah ki BaatBy Team Tah ki BaatJune 19, 2026No Comments3 Mins Read
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मुंबई. मेघवाड़ी पुलिस थाने की हद में वर्ष 2020 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में दिंडोशी सत्र न्यायालय (Mumbai session court news) ने आरोपी शनमुगम राजेंद्रन उर्फ सैम उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीयर लाने से इनकार करने पर युवक की हत्या करने के इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने हत्या के साथ घायल करने के मामले में भी आरोपी को सजा और आर्थिक दंड लगाया है।
बीयर को लेकर शुरू हुआ था विवाद
पुलिस के अनुसार, लगभग 6 साल पहले जोगेश्वरी (पूर्व) के प्रेमनगर इलाके में रहने वाला आरोपी शनमुगम राजेंद्रन आपराधिक प्रवृत्ति का था और क्षेत्र में उसकी दहशत थी। 26 मई 2020 को उसने अजय द्रविड से बीयर लाने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने अजय को अंजाम भुगतने की धमकी दी।
बीच-बचाव करने आए भाई को भी किया घायल
पुरानी रंजिश मन में रखते हुए आरोपी ने अजय द्रविड पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे अजय के भाई विजय द्रविड पर भी उसने उसी हथियार से हमला कर उनके हाथ और माथे पर गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद आरोपी ने अजय के सीने में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
गवाही और सबूतों के आधार पर सुनाई सजा
मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मधुसूदन नाईक ने की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दिंडोशी सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और जांच अधिकारी की गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 324 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने का भी आदेश दिया।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता सुधीर सपकाले और योगेश आंबेकर ने प्रभावी पैरवी की। मेघवाड़ी पुलिस द्वारा अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए जाने के कारण आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हुआ। पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी जांच और मजबूत अभियोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।

आरसीएफ थाना क्षेत्र में युवक पर तलवार से हमला
मुंबई के आरसीएफ थाना (RCF POLICE STATION NEWS) क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 30 वर्षीय मजदूर सनी रवि पाटील पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। घटना 16 जून को चेंबूर स्थित अशोक नगर के रामराज होटल के पास हुई। आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करने के बाद सनी की गर्दन पर तलवार से वार किया। बचाव के दौरान वार उनके बाएं कंधे पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 18 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा शस्त्र अधिनियम के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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