मुंबई : जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े काम के लिए अब मुंबईकरों को संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में जाकर अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सभी वार्ड के नागरिक सुविधा केंद्रों (CFC) में जन्म और मृत्यु से जुड़े विभिन्न आवेदनों के लिए नई कंप्यूटर प्रणाली शुरू की है। इससे नागरिक सीएफसी में आवेदन जमा करने के साथ ही अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकेंगे। पुराने प्रमाणपत्रों को नए क्यूआर कोड वाले प्रमाणपत्र में बदलने के लिए भी अलग खिड़की की व्यवस्था की गई है।
चार प्रमुख सेवाएं उपलब्ध
महानगरपालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नागरिक सुविधा केंद्रों में जन्म और मृत्यु से संबंधित चार प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें बच्चे का नाम जन्म प्रमाणपत्र में जोड़ना, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र में सुधार, पुराने प्रमाणपत्र को क्यूआर कोड वाले प्रमाणपत्र में बदलना और विवाह प्रमाणपत्र में सुधार शामिल है।
बच्चे का नाम जन्म प्रमाणपत्र में जन्म के 15 वर्ष के भीतर जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक आवेदन और दस्तावेज नागरिक सुविधा केंद्र में ही स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन के बाद मिलेगा नंबर
आवेदन जमा करने के बाद नागरिक को यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Unique Acknowledgement Number) दिया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से वह भविष्य में अपने आवेदन का संदर्भ ले सकेगा और उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
महानगरपालिका ने आवेदनों की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (MOH) के स्तर पर भी व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की है। इससे लंबित आवेदनों और उन पर लिए गए निर्णयों की निगरानी करना आसान होगा।
एसएमएस से भी मिलेगी जानकारी
नई प्रणाली के अगले चरण में आवेदन की स्थिति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने की सुविधा शुरू की जाएगी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे (Ashwini Bhide) ने इसके लिए निर्देश दिए हैं।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे (Prajakta Verma Lavangare) ने नागरिकों को अधिक आसान, पारदर्शी और प्रभावी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
पुराने प्रमाणपत्र के लिए अलग खिड़की
शिक्षा, विदेश यात्रा और अन्य जरूरी कामों के लिए जन्म प्रमाणपत्र में सुधार या पुराने प्रमाणपत्र को नए स्वरूप में लेने की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए सीएफसी में पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को नए क्यूआर कोडयुक्त प्रमाणपत्र में बदलने के लिए अलग खिड़की उपलब्ध कराई गई है।
2016 से पहले की नोंद के लिए अलग प्रक्रिया
वर्ष 2016 से पहले दर्ज जन्म और मृत्यु की नोंद के लिए नागरिक केंद्र सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (Civil Registration System-CRS) पोर्टल के माध्यम से नए स्वरूप के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। पुरानी नोंद के मामलों में अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसे आवेदनों के निपटारे में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है। पुराने अभिलेखों और नोंद की जांच को आसान और तेज करने के लिए महानगरपालिका स्तर पर प्रयास जारी हैं।
अब मेडिकल ऑफिस के चक्कर नहीं
पहले जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, नोंद में सुधार या बच्चे का नाम जोड़ने के लिए नागरिकों को संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में चिकित्सा अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता था। आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी उन्हें बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया सीएफसी के स्तर पर अधिक व्यवस्थित होगी और नागरिकों को आवेदन के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पास जाकर बार-बार पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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