केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान
मुंबई. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरका द्वारा बनाए गए नए वक्फ कानूनों के संदर्भ में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वक्फ (संसोधन) कानून 2025 का मूल उद्देश्य पहले के कानून की खामियां दूर कर वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाना है. वक्फ संपत्ति के विनियमन और प्रबंधन की समस्याओं व चुनौतियों को दूर कर कानून बनाया गया है. इस कानून की वजह से किसी के भी अधिकार का हनन नहीं होने वाला है. सभी गरीब व जरूरतमंद मुस्लिमों को न्याय मिलेगा.
मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे रिजीजू ने आश्वासन देते हुए कहा कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्ति को हाथ नहीं लगाया जायेगा. इस दौरान सांसद मेधा कुलकर्णी, भाजपा प्रदेश महासचिव माधवी नाईक, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये, भाजपा प्रदेश अल्पसंख्याक मोर्चा के अध्यक्ष इद्री मुलतानी आदि उपस्थित थे.
भेदभाव से इनकार
रिजीजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल किए जाने की आलोचना करने वालों के ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि प्रयागराज के कुंभ मेला के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष आजम खान मुस्लिम थे. परंतु हमने कभी भी अलग विचार नहीं किया. उन्होंने कहा कि इस वक्फ (संशोधन) कानून 2025 की वजह से अब वक्फ बोर्ड मनमानी ढंग से किसी भी संपत्ति को वक्फ जमीन नहीं घोषित कर पायेगा. लिहाजा स्वाभाविक है कि पूरे गांव के गांव को वक्फ घोषित करने जैसे दुरुपयोग पर लगाम लगेगी. इस कानून का कई गरीब मुस्लिम भाईयों और समूह ने समर्थन किया है. इस कानून को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसमंदा, बोहरा, अहमदिया जैसे समाज ने आभार व्यक्त किया है. इन समुदायों की मुख्य मांगों को कानून में शामिल किया गया है. इस कानून की वजह से मुस्लिमों के धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप किया जायेगा, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार की अफवाह विरोधक फैला रहे हैं, परंतु यह सिर्फ अफवाह ही है इसमें कोई तथ्य नहीं है. यह बात भी उन्होंने स्पष्ट की है.
वक्फ के कलम 40 का दुरुपयोग
रिजीजू ने कहा कि निजी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ कानून के कलम 40 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था. अब वक्फ संपत्ति के निष्पक्ष व पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ कानून के कलम 40 को रद्द किया जा रहा है, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी श्री रिजीजू ने दी. उन्होंने आगे कहा कि नियमानुसार अब वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन करनेवाले मुतवल्ली को छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी दर्ज करानी होगी. पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्ति का प्रबंधन को स्वचालित किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण, ऑडिट, मुकदमों का समावेश रहेगा. इस वजह से प्रबंधन में पारदर्शकता आएगी. किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण जिलाधिकारी करेंगे जो राज्य को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.