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पतंजलि सहित कई ब्रांड पर FDA का एक्शन : त्यौहारों से पहले खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई

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9 करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य भंडार जब्त
19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

मुंबई: त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई में सात संभागों के 114 प्रतिष्ठानों से करीब 3.53 लाख किलो खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 9.01 करोड़ रुपये से अधिक है। गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां मिलने पर 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित किए गए हैं।
भिवंडी में सबसे बड़ी जब्ती
कोंकण संभाग के भिवंडी स्थित एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Ltd.) से विभिन्न ब्रांडों का 1,44,218 किलो खाद्य तेल जब्त किया गया। यह अभियान की सबसे बड़ी एकल जब्ती रही। इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि गाय का 2,279.7 लीटर घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 20.20 लाख रुपये है। इस घी पर गलत लेबलिंग और मिलावट का संदेह जताया गया है।
मुंबई के कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
मुंबई में कैफे एम्पायर (Cafe Empire), न्यू बीकानेर स्वीट्स (New Bikaner Sweets), कोकोब्लिस कैफे (Cocobliss Cafe), सागर मिल्क सेंटर (Sagar Milk Centre) और शिंदे मसाले दादरवाले (Shinde Masale Dadarwale) सहित कई प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां पाई गईं। कहीं खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले तो कहीं कीटों का प्रकोप, गंदगी और अस्वच्छ भंडारण की स्थिति सामने आई।
प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों पर भी शिकंजा
28 से 31 अक्टूबर के बीच प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में 79.40 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। इस मामले में 13 प्राथमिकी दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सात प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ छह वाहन भी जब्त किए गए। इसके अलावा नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में 34 होटल, रेस्तरां और ढाबों की जांच कर 29 सुधार नोटिस जारी किए गए।
टाटा के कोलेजन पाउडर पर भी नोटिस
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने टाटा 1एमजी (TATA 1mg) के मरीन कोलेजन पाउडर की लेबलिंग और ऑनलाइन विज्ञापनों में कथित अनियमितताओं को लेकर कंपनी सहित निर्माता और ई-कॉमर्स कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधित कंपनियों को 30 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। नागरिकों से लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदने और पैकेट पर निर्माण तिथि, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम अवधि जांचने की अपील की गई है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-222-365 पर की जा सकती है।

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