मुंबई: बॉम्बे काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) 2026 के चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीराम की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा दाखिल नामांकन के खिलाफ की गई अपील को स्वीकार कर लिया है।
प्रमुख उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द
एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास द्वारा दायर इस अपील पर सुनवाई करते हुए कमेटी ने बार एसोसिएशन के पदों पर रहते हुए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन को अवैध घोषित कर दिया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप ‘टू-स्टार’ श्रेणी वाले नामांकन रद्द कर दिए गए हैं और उनकी जमा राशि (डिपॉजिट) भी जब्त कर ली गई है।
अयोग्य घोषित किए गए मुख्य उम्मीदवार:
चित्रे सागर सलीम
गोधमगांवकर जे.जे. दत्तात्रय
जाधव रवि प्रकाश
जगतप प्रकाश राजाराम
कोल्हापुरे संजय रामचंद्र
सैयद आसिफ नकवी
अन्य समिति सदस्य और पदाधिकारी
BCI नियम 2016 की अनिवार्यता
कमेटी ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के यूनिफॉर्म रूल्स 2016, जिन्हें 20 सितंबर 2022 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा राजपत्रित (Gazetted) किया गया था, वर्तमान चुनावों पर पूरी तरह लागू और वैध हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि:
BCMG 2026 के चुनाव पूरी तरह से BCI रूल्स 2016 के तहत ही होंगे।
यदि इन नियमों में कोई संशोधन होता है, तो वह भविष्य के लिए प्रभावी होगा।
BCI नियम 2023 केवल आपराधिक रिकॉर्ड या अभद्र व्यवहार वाले वकीलों के लिए है और इस मामले में लागू नहीं होता।
कानूनी पक्ष
अपीलकर्ता डॉ. सैयद एजाज अब्बास का प्रतिनिधित्व वकील समीर वैद्य, ज़ैनब खान, चंद्र रानी, अखिलेश शुक्ला और डी.वी. सरोज ने किया। इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि बार एसोसिएशन में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए चुनावी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

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