सांताक्रुज में थी जुल्फी गैंग की दहशत
मुंबई। 25 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने और हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात आरोपी जुल्फिकार बेहलीम (Zulfikar Behlim) उर्फ जुल्फी तथा उसके भाई मोहसीन बेहलीम (Mohsin Behlim) सहित कुल 12 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के प्रमाण मिलने के बाद मकोका की धाराएं जोड़ी गई हैं।
रंगदारी और धमकी का आरोप
प्रेस नोट के अनुसार, अपराध शाखा यूनिट-9 (Crime Branch Unit-9), बांद्रा पश्चिम (Bandra West) द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 92/2026 में झुल्फिकार बेहलीम (Zulfikar Behlim), मोहसीन बेहलीम (Mohsin Behlim) और उनके 10 अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की।
ठेकेदारों और कारोबारियों में फैलाई दहशत
जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना झुल्फिकार यासीन बेहलीम (Zulfikar Yasin Behlim) स्थानीय कारोबारियों और ठेकेदारों में दहशत फैलाकर प्रत्येक ठेके से तथाकथित “प्रोटेक्शन मनी” के रूप में अवैध वसूली करता था। पुलिस के अनुसार, इसका उद्देश्य संगठित आपराधिक गिरोह को आर्थिक लाभ पहुंचाना था।
पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद मकोका लागू
प्रेस नोट के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को पुलिस सह आयुक्त (अपराध) (Joint Commissioner of Police – Crime), मुंबई (Mumbai) की पूर्व स्वीकृति के बाद इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (Maharashtra Control of Organised Crime Act – MCOCA) की संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। मामले की आगे की जांच जारी है।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version