नई दिल्ली. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड, विषमुक्त और जंगरोधी उपकरणों का ही उपयोग किया जाए। (food Safety -FSSAI news)
एफएसएसएआई ने कहा है कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जंग लगे, टूटे-फूटे या रंग किए गए चाकू और कटिंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे उपकरणों से खाद्य पदार्थों में रासायनिक, भौतिक और सूक्ष्म जीवीय प्रदूषण की आशंका बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।
स्वच्छता और रखरखाव पर जोर
प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले सभी उपकरण और सतहें फूड-ग्रेड तथा जंगरोधी हों। साथ ही उनकी नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन और रखरखाव किया जाए। जिन उपकरणों में जंग, दरार या अन्य दोष हों, उन्हें तुरंत बदला जाए।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version