मुंबई: बोरिवली (पश्चिम) स्थित गोराई-2 इलाके में जन्मदिन की पार्टी के दौरान कथित फायरिंग और सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में बोरिवली पुलिस (Borivali Police) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि सड़क के बीच वाहन खड़ा कर जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया और बेबी एयरगन से फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। इसी वजह से पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आधी रात सड़क पर मनाया गया जन्मदिन
पुलिस के अनुसार 5 अगस्त 2026 की रात करीब 12.30 बजे गोराई-2 स्थित घरकुल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (Gharkul Co-operative Housing Society) के बाहर आकाश रामकृपाल गुप्ता (Akash Ramkripal Gupta) ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों को बुलाया था। आरोप है कि इस दौरान बिना अनुमति जमावड़ा लगाया गया, तेज शोर-शराबा किया गया और पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन किया गया।
सड़क के बीच इनोवा खड़ी कर काटा केक
पुलिस के मुताबिक एक इनोवा कार को सड़क के बीच गलत तरीके से खड़ा कर उसके बोनट पर जन्मदिन का केक काटा गया, जिससे आम नागरिकों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई तथा सार्वजनिक यातायात में बाधा उत्पन्न हुई।
बेबी एयरगन से फायरिंग का आरोप
जांच में सामने आया कि जतिन नवीन शर्मा (Jatin Naveen Sharma) अपनी बेबी एयरगन लेकर आया था। आरोप है कि विजेष विजयप्रकाश उपाध्याय (Vijesh Vijayprakash Upadhyay) ने उसी एयरगन से छर्रे चलाकर तेज आवाज पैदा की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना और सार्वजनिक शांति भंग हुई।
10 आरोपी हिरासत में
पुलिस ने इस मामले में आकाश रामकृपाल गुप्ता (Akash Ramkripal Gupta), जतिन नवीन शर्मा (Jatin Naveen Sharma), विजेष विजयप्रकाश उपाध्याय (Vijesh Vijayprakash Upadhyay), विक्रम मांगीलाल चौधरी उर्फ टॉमची (Vikram Mangilal Chaudhary alias Tomchi), ऐश्वर्य मधुकर गोमणे (Aishwarya Madhukar Gomane), अजिंक्य जयंत आढाव (Ajinkya Jayant Aadhav), जय धर्मेंद्र कपाड़िया (Jay Dharmendra Kapadia), रोहन जगदीश पाटील (Rohan Jagdish Patil), मुंबूंद आसाराम थोरवे (Mumbund Asaram Thorve) तथा प्रशांत सुभाष हरिजन (Prashant Subhash Harijan) को हिरासत में लिया है।
इन धाराओं में दर्ज हो रहा मामला
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 125, 126, 189(2), 285, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 201, 122, 177, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ई), 135 तथा फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच
मामले की जांच पुलिस उपायुक्त संदीप घुगे (Sandeep Ghuge, IPS), सहायक पुलिस आयुक्त संतोष धनवटे (Santosh Dhanvate), वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुष्पलता मंडले (Pushpalata Mandle) के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक दिग्विजय पाटील (Digvijay Patil), सहायक पुलिस निरीक्षक भगत (Bhagat), पुलिस उपनिरीक्षक राजू कोरडे (Raju Korde), पुलिस उपनिरीक्षक निर्मलकुमार भोसले (Nirmalkumar Bhosale) तथा उनकी टीम कर रही है।
हाईलाइट्स
बोरिवली के गोराई-2 की घटना
आधी रात सड़क पर मनाया गया जन्मदिन
यातायात बाधित करने का आरोप
बेबी एयरगन से फायरिंग कर की सार्वजनिक शांति भंग कई धाराओं में केस दर्ज
