मुंबई: जुहू कोलीवाड़ा समुद्र तट पर बोरे में मिले सड़े-गले शव की गुत्थी सांताक्रूज पुलिस ने सुलझा ली है। महज 12 घंटों के भीतर पुलिस ने न केवल मृतक की पहचान की, बल्कि हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। यह मामला अवैध प्रेम संबंध और आपसी विश्वासघात से जुड़ा हुआ निकला।
बदबू से मिला शव का सुराग
9 फरवरी 2026 को जुहू चौपाटी के जेटी इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध बोरी दिखाई दी, जिससे तेज बदबू आ रही थी। बोरी खोलने पर उसमें एक युवक का क्षत-विक्षत और आंशिक रूप से सड़ा शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया और सांताक्रूज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सिर रहित शव की पहचान की चुनौती
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक योगेश शिंदे के मार्गदर्शन में गठित टीम ने सबसे पहले लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाई। जांच में खुलासा हुआ कि शव मालवणी से लापता 40 वर्षीय अशोक हरिलाल गौड़ का है, जो पेशे से बढ़ई (कारपेंटर) था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी था।
दोस्त बना जान का दुश्मन
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वाहिद अली मोहम्मद इसराइल शेख उर्फ ‘मिट्टू’ (30) मृतक का दोस्त था और उसका मृतक की पत्नी से पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। जब अशोक गौड़ को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने आरोपी को चेतावनी दी थी, जिससे नाराज होकर वाहिद ने उसकी हत्या की साजिश रची।
फैक्ट्री में बुलाकर उतारा मौत के घाट
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मालवणी स्थित अपने गारमेंट कारखाने में अशोक को बुलाया, शराब पिलाई और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को तीन टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा और सबूत मिटाने के इरादे से नाले में फेंक दिया, जो समुद्र से जुड़ा हुआ था। बाद में वही बोरी बहकर जुहू बीच तक पहुंच गई।
CCTV और कॉल डिटेल्स से फंसा आरोपी
तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे घाटकोपर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या में मृतक की पत्नी की भूमिका कितनी है, क्योंकि उसने हत्या की जानकारी होते हुए भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में बड़ी सफलता
मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के मार्गदर्शन में की गई इस त्वरित कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
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