मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित कार्डेलिया क्रूज रेव पार्टी मामले गिरफ्तार करने के बाद विवादों में घिरे समीर वानखेड़े को केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कैट) से बड़ी राहत मिली है. एनसीबी मुंबई के पूर्व विभागीय संचालक समीर वानखेड़े की वर्ष 2022 में राजस्व विभाग द्वारा की गई बदली (तबादले) पर कैट ने रोक लगा दी है.
मनमाना आदेश
कैट के अध्यक्ष न्या. रणजीत मोरे और सदस्य राजिंदर कश्यप की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राजस्व विभाग का आदेश मनमाना और उसके अपने विभाग की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है. गौरतलब हो कि स्थानांतरण के उक्त आदेश से पहले, वानखेड़े मुंबई में एन. सी. बी. के क्षेत्रीय निदेशक थे. उस दौरान उनकी कार्रवाइयों से ड्रग्स का सेवन करने वाले बॉलीवुड कलाकारों एवं सियासी लोगों में हड़कंप मच गया था. वानखेड़े की टीम ने कॉमेडियन भारती सिंह, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था.
खुद घिरे विवादों में
वानखेड़े ने अक्टूबर 2021 में रेव पार्टी की गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के पास समुद्र में कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था. उस कार्रवाई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि आर्यन बाद मे छूट गए और खुद वानखेड़े विवादों में घिर गए थे. उन पर आर्यन की रिहाई के बदले 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था. इसके कारण वानखेड़े को मामले की जांच से हटा दिया गया था. इसके बाद उन्हें 30 मई 2022 को चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया.लेकिन अब न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए स्थानांतरण को रद्द कर दिया है कि आदेश मनमाना था और अपने ही विभाग की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन था.