मुंबई. छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित ब्लॉक ब्लास्टर हिंदी फिल्म ‘छावा’ की पायरेसी मामले में मुंबई पुलिस की साउथ साइबर पुलिस ने पुणे निवासी एक शख्स को गिरफ्तार किया है. उक्त आरोपी ने एक ऐप के माध्यम से फिल्म का अवैध ढंग से वितरण किया था. जिसकी वजह से फिल्म के निर्माता और वितरकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था.
बता दें कि फरवरी 2025 में फिल्म की रिलीज के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्स ऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यू-ट्यूब, गूगल पर अवैध ढंग से पूरी फिल्म जारी की गई थी. फिल्म से जुड़ी अगस्त एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ रजत हक्सर की शिकायत पर साउथ साइबर पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2), 318(3), कॉपीराइट एक्ट की धारा 51, 63, 65(ए), सिनेमेटोग्राफी की धारा 6एए, 6एबी और आईटी एक्ट की धारा 66, 63(जे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
साझा की गई 1818 पायरेटेड लिंक्स
मामले की जांच में जुड़ी पीएसआई रूपाली चौधरी की टीम को पता चला कि 14 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 के बीच किसी अज्ञात शख्स ने गैरकानूनी ढंग से फिल्म के 1818 पायरेटेड लिंक्स सोशल मीडिया पर साझा किए थे.
डोमेन खरीदकर बनाया एप्लीकेशन
तकनीकी जांच के दौरान एक लिंक का पुणे के दौंड क्षेत्र स्थित रावण वाड़ी, रंधावन बस्ती निवासी सागर माणिक रंधावन से संबंध सामने आया. 26 वर्षीय सागर रंधावन पायरेटेड फिल्म वितरित करने के लिए होस्टिंगर से एक डोमेन खरीदा था. जिसपर एक एप्लीकेशन के जरिए पायरेटेड फिल्म की लिंक साझा की गई थी. पैसा देने वाले लोग उस एप्लीकेशन से फिल्म डाउनलोड कर रहे थे. पीएसआई रूपाली चौधरी की टीम ने आरोपी सागर को दौंड पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने उसे 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखनेवाला आदेश दिया है.

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