तीन बार उल्लंघन पर लाइसेंस होगा रद्द
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे अवैध डांसबार और अश्लील नृत्य पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डांसबार कानून संशोधन विधेयक विधानसभा से मंजूर करा लिया है। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी, नियमों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
लाइसेंस व्यवस्था में बड़ा बदलाव
गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदन में बताया कि अब होटल, रेस्टोरेंट और बार में लाइव म्यूजिक तथा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों के लाइसेंस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि वर्ष 2016 के उस कानून के तहत दिए जाएंगे, जो अश्लील नृत्य पर रोक और महिलाओं की गरिमा के संरक्षण से संबंधित है। इससे ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
भोयर ने कहा कि संशोधित कानून में सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई प्रतिष्ठान तीन बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अवैध डांसबार गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
विपक्ष ने भी रखे सुझाव
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने अवैध डांसबार के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। विधायक संजय केळकर ने पर्यटन स्थलों पर अश्लील कार्यक्रमों और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को भी कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया। वहीं विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ‘अश्लील नृत्य’ की कानूनी परिभाषा स्पष्ट करने तथा इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के रोजगार और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

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