गोवंडी में मचा हड़कंप
मुंबई : गोवंडी में पुराने विवाद को लेकर एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी दिव्यांग बालक पर आरोप है कि उसने पुराने विवाद का बदला लेने की नीयत से किशोर को पानी से भरे कुएं में धक्का दे दिया। वहीं, मानखुर्द में एक व्यक्ति पर धारदार कैंची से जानलेवा हमला किए जाने का मामला भी दर्ज किया गया है।
तैरना नहीं आने का उठाया फायदा
गोवंडी (Govandi) पुलिस के अनुसार, 6 जुलाई 2026 की शाम करीब 6.30 बजे इस्माईल खलील शेख (Ismail Khalil Shaikh) के बेटे हाफिज शेख (Hafiz Shaikh) अपने दोस्तों आयान (Ayan) और एक विधि-संघर्षग्रस्त बालक के साथ पाटीलवाड़ी (Patilwadi) स्थित टेलीकॉम कंपनी के पास नाले में केकड़े पकड़ने गया था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी को पता था कि हाफिज को तैरना नहीं आता। आरोप है कि उसने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए हाफिज को पीछे से लात मारकर पानी से भरे कुएं में धक्का दे दिया। इससे हाफिज की डूबने से मौत हो गई।
हत्या का मामला दर्ज
इस्माईल खलील शेख की शिकायत पर गोवंडी पुलिस ने 7 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 511/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103 में हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मानखुर्द में कैंची से जानलेवा हमला
मानखुर्द (Mankhurd) में 6 जुलाई 2026 की रात करीब 11.20 बजे किसन फुलचंद जायसवाल (Kisan Phoolchand Jaiswal) सार्वजनिक शौचालय गए थे। यह शौचालय ज्योतिर्लिंग मेडिकल (Jyotirling Medical) के पास, जय हिंद नगर सोनापुर (Jai Hind Nagar Sonapur) में स्थित है।
शिकायत के अनुसार, वहां मौजूद एक 30 वर्षीय आरोपी लोगों से बिना वजह गाली-गलौज कर रहा था। इसके बाद उसने किसन जायसवाल से भी विवाद किया और हाथ में मौजूद धारदार कैंची से उनके पेट के बाईं ओर गंभीर वार किया। दूसरा वार करने की कोशिश में कैंची उनकी बाईं जांघ को छूते हुए निकल गई।
जान से मारने की धमकी का भी आरोप
शिकायत में कहा गया है कि जाते समय आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मानखुर्द पुलिस ने 7 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 427/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं 109, 118(1), 118(2), 115(2), 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version