मुंबई: पड़ोस रहने वाले शख्स की आर्थिक मदद करना घाटकोपर-पूर्व स्थित राइजिंग सिटी इलाके में रहने वाली महिला के लिए मौत का सबब बन गया। इस मदद की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
मदद के रूप में दिया गया कर्ज वापस मांगने पर गुस्साए पड़ोसी ने महिला को गला चीर कर नृशंसता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, 41 वर्षीया अमीनाबी सिद्दीकी, राइजिंग सिटी के केटी-9 बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहती थीं। 24 दिसंबर की रात अमीना रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 25 दिसंबर को सुबह में केटी 9 इमारत के पास झाड़ियों में अमीना की लाश मिली थी। किसी धारदार शस्त्र से गला चीर कर उसकी हत्या की गई थी।
सैर पर गई थी महिला
अमीना के पति ने पुलिस को बताया कि वह रोज की तरह 24 दिसंबर की रात 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकली थी। लेकिन वह जिंदा वापस नहीं लौटी। सुबह में उसकी लाश मिली। पंत नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद पड़ोस में स्थित इमारत क्रमांक केटी 8 में रहने वाले 42 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद इरफान उर्फ चांद फकरेआलम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।
कर्ज चुकाने से बचने के लिए कत्ल
पुलिस को जांच में पता चला कि अमीना ने आरोपी इरफान की पत्नी को ₹3 लाख उधार दिए थे। लेकिन इरफान ने काफी समय बीतने के बाद भी अमीना के पैसे नहीं लौटाए थे। अमीना अपने पैसों के लिए इरफान से तगादा करने लगी थी। इससे गुस्साए इरफान ने पैसा लौटाने से बचने के लिए अमीना के कत्ल की योजना बना डाली। पड़ोसी होने के कारण इरफान, अमीना की दिनचर्या से वाकिफ था। वह जानता था कि अमीना रोज रात में टहलने निकलती है। उसे वहीं वक्त अमीना को ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब लगा। योजना के अनुसार वह 24 दिसंबर की रात घात लगाकर अमीना का इंतजार कर रहा था। जैसी अमीना वहां से गुजरी उसने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अमीना जब तक कुछ समझ पाती और सम्भल पाती इरफान ने उसका गला चीर दिया था।
पुलिस का सराहनीय काम
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (मंडल 7) हेमराजसिंह राजपूत के मार्गदर्शन में 15 पुलिस टीमें गठित की गईं। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोमवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में इरफान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पंतनगर पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक लता सुतार ने बताया कि इरफान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है।

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