मुंबई. बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रामू के नाम से मशहूर फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. चेक बाउंस के एक मामले में सेशन कोर्ट ने रामू को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है.
रंगीला और सत्या जैसी बॉलीवुड की ब्लॉक बस्टर फिल्मों के निर्माता रामगोपाल वर्मा को चेक बाउंस के एक मामले में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई थी. इसी के साथ साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रामू को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को तीन महीने के अंदर 3,72,219 रुपए का भुगतान करे. मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा को निलंबित करने के लिए रामू मुंबई सेशन कोर्ट पहुंच गए लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
2,38,220 रुपए के चेक बाउंस का मामला
गौरतलब हो कि वर्ष 2018 में एक कंपनी ने वर्मा की फर्म के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता की कंपनी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राजेश कुमार पटेल ने मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर हलफनामे में दावा किया था कि उनकी कंपनी पिछले कई वर्षों से हार्ड डिस्क आपूर्ति का व्यवसाय कर रही है. कंपनी ने आरोपी (रामू) के अनुरोध पर फरवरी 2018 से मार्च 2018 के बीच 2,38,220 रुपए की हार्ड डिस्क की आपूर्ति रामू के फर्म को की थी. बदले में भुगतान के लिए कंपनी को लगभग तीन महीने रामू के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े. बाद में रामू ने 1 जून, 2018 को शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया. इसकी जानकारी वर्मा की फर्म के संज्ञान में लाए जाने के बाद, उसी राशि का दूसरा चेक जारी किया गया, जो “ड्राअर द्वारा भुगतान रोके जाने” के कारण बाउंस हो गया. इसलिए शिकायतकर्ता भुगतान के लिए कोर्ट आने को मजबूर हो गए.

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