मुंबई. निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य में बहु प्रतिक्षित स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जनवरी के अंत तक समय बढ़ाने की मांग की गई है. चुनाव आयोग की उपरोक्त अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछले चार-पांच वर्षों से ओ. बी. सी. आरक्षण सहित विभिन्न कारणों से देरी हो रही थी. लेकिन मई महीने में उच्चतम न्यायालय ने चुनावों पर लगी रोक हटाकर चार महीने के भीतर (अक्टूबर तक) चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया था. तदनुसार, आयोग ने वार्डों के पुनर्गठन, आरक्षण, मतदाता सूची के अद्यतन आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन आयोग के लिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाना जरूरी है. इसी बीच सितंबर महीने में नवरात्रि तथा अक्टूबर महीने में दिवाली का त्योहार है. वार्डों की संरचना को अंतिम रूप देने के लिए सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है और अगले महीने पूरी हो जाएगी. लेकिन मतदाता सूची को अद्यतन करने में भी कुछ और समय लगेगा. इसलिए आयोग ने उच्चतम न्यायालय से चुनाव कराने के लिए जनवरी के अंत तक का समय देने का अनुरोध किया है. आयोग के आवेदन पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला की पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी और सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अदालत समय विस्तार देगी?
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