मुंबई. छोटी मोटी बात पर किसी को कमजोर समझ कर दबंगई दिखाना कई बार भारी पड़ जाता है. कुछ ऐसी ही सनसनीखेज घटना बीते बुधवार को तिलक नगर टर्मिनस के पास घटित हुई. जहां दो थप्पड़ का बदला लेने की लिए तीन युवकों ने चेंबूर निवासी 18 वर्षीय युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. पीड़ित युवक तिलक नगर टर्मिनस के पास चाय पीने आया था.
मिली जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास कुछ लोग भोर में 3 बजे के करीब एक युवक को बुरी तरह से मार रहे थे. पीड़ित युवक की चीख सुनकर कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए. हमलावरों ने पीड़ित पर धारदार शस्त्र से वार किया था. जिसकी वजह से वह अचेत होकर मौके पर ही गिर गया था. उसके सीने और जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान साफ नजर आ रहे थे.
पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा दोस्त
लोग हमले की वजह और जख्मी युवक बारे में एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी वहां समाधान सोनावने नामक युवक तिलक नगर पुलिस के साथ पहुंचा. समाधान ने जख्मी युवक की पहचान चेंबूर के साईबाबा नगर निवासी 18 वर्षीय जय शिंदे के रूप में की. उसने बताया कि जय उसका पड़ोसी और दोस्त है. पुलिस जय को अस्पताल ले गई, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. समाधान ने पुलिस को बताया कि वह जय के साथ चाय पीने आया था. वहां चेंबूर का ही रहने वाला दीपेश संदीप भोसले उर्फ दीप्या अपने दो अन्य दोस्त सुमित सोनावने एवं कार्तिक वाघमारे उर्फ बटर के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठा था. दीप्या ने अपने दोस्तों से कुछ कहा, जिसके बाद सुमित और कार्तिक ने जय को पकड़ लिया. समाधान, जय को छुड़ाने का प्रयास कर ही रहा था तभी दीप्या ने चाकू निकाल कर जय पर वार करना शुरू कर दिया. ये देख कर समाधान डर गया और वह मदद की गुहार लगाते वहां से भाग कर पुलिस के पास पहुंचा था.
क्या थी जय और दीप्या की दुश्मनी?
पुलिस ने बताया कि जय और दीप्या की दुश्मनी महज एक सप्ताह पुरानी थी. बताया जा रहा है कि 30 जुलाई की रात दीप्या और उसका एक दोस्त साईबाबा नगर में रात के समय एक ऑटोरिक्शा में एक लड़की के साथ बैठे थे. पास की इमारत के निवासियों ने रिक्शा में लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहे दीप्या का विरोध किया. विरोध करने वालों में जय भी शामिल था. उस दौरान बहस कर रहे दीप्या को जय ने दो थप्पड़ जड़ दिए थे. उन्हीं दो तमाचों का बदला लेने के लिए दीप्या ने जय को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल पुलिस समाधान की शिकायत पर दीप्या, सुमित और कार्तिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) हत्या, 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी) तथा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version