काठमांडू :नेपाल के उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने की संसद सदस्यता रविवार को निलंबित कर दी गई है। उनके खिलाफ सहकारी ठगी से लेकर संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत में आरोप पत्र स्वीकार किए जाने के साथ ही संसद सदस्यता स्वतः निलंबित हो गई है।

संघीय संसद सचिवालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि अदालत में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही सांसद की सदस्यता निलंबित होने का प्रावधान है। संपत्ति शुद्धिकरण अधिनियम की धारा 27 के अनुसार किसी भी सांसद के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही संसद सदस्यता स्वतः ही निलंबित हो जाती है। उन्होंने बताया कि सरकारी वकील की तरफ से इस बात की लिखित जानकारी आने के साथ ही सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी।

पोखरा जिला अदालत में लामिछाने पर सहकारी धोखाधड़ी, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रवि लामिछाने के खिलाफ दायर आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। लामिछाने की संसद सदस्यता उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के कारण गई है।

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