मुंबई. महाराष्ट्र में अवैध डांस बार पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि संशोधन के बाद डांस बार चलाने के लिए केवल महाराष्ट्र डांस बार कानून के तहत ही लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इससे पुलिस कानून के तहत केवल परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर डांस बार चलाने की प्रथा समाप्त हो जाएगी.
कानून की खामियां बंद करने की तैयारी
विधानसभा में सदस्य नानाभाऊ पटोले द्वारा ठाणे जिले में ऑर्केस्ट्रा बार देर रात तक खुले रहने का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून में मौजूद खामियों का कुछ प्रतिष्ठान गलत फायदा उठा रहे हैं. कई स्थानों पर परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर वास्तव में डांस बार संचालित किए जा रहे हैं. प्रस्तावित संशोधन के बाद ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को डांस बार कानून की सभी शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना होगा.
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि बार-बार नियम तोड़ने वाले या जहां लगातार अपराध होते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया है.
ठाणे में डांस बार लाइसेंस नहीं
मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र होटल, उपाहारगृह एवं बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध तथा वहां कार्यरत महिलाओं की गरिमा की रक्षा संबंधी अधिनियम, 2016 के तहत ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में रिकॉर्डेड संगीत पर नृत्य के लिए किसी भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया है.
18 मामले दर्ज, निगरानी बढ़ाई गई
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत सार्वजनिक मनोरंजन नियमावली के अनुसार जनवरी 2026 से 12 जून 2026 तक ऑर्केस्ट्रा बार द्वारा नियमों के उल्लंघन के 18 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से नौ मामलों में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि शेष नौ मामलों की जांच जारी है. ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा बार निर्धारित समय पर बंद हों, इसके लिए रात्रि गश्ती अधिकारी और प्रत्येक पुलिस थाने के बीट मार्शल नियमित निरीक्षण कर रहे हैं. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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